मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में किरायेदार फ्लैट और कॉलोनियों में मकान किराये पर लेकर रहते हैं, इस योजना से उन्हें बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना में किरायेदारों के लिए प्रीपेड मीटर स्थापित किए जाएंगे, यह सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए होगा.इस तरह के प्रीपेड मीटर पाने के लिए किरायेदारों को 3000 रुपये बतौर सुरक्षा शुल्क और 3000 रुपये लाइन खींचने के लिए देने होंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिल रही है. उन्होंने कहा, "दिल्ली में रह रहे किरायेदारों को सस्ती बिजली योजना का लाभ नही मिल पा रहा है. कई जगह किरायेदारों को मकान मालिक महंगी बिजली दे रहे थे. अभी तक कानून में था कि किरायेदार को मीटर लेने के लिए मकान मालिक से अनुमति लेनी होती थी, अब मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना लागू करने जा रहे हैं. अब उनके यहां प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे."अगर आप भी दिल्ली में किराए पर मकान लेकर रहते हैं तो इन नंबर पर फोन कर मीटर बिजली कंपनियों से मंगा सकेंगे-19122, 19123, 19124..
मुख्यमंत्री किरायदार बिजली मीटर योजना की खासियत एवं लाभ
- किरायेदारों को मदद :- इस बिजली मीटर योजना को शुरू कर राज्य सरकार किराये पर रहने वाले लाखों लोगों को सस्ती बिजली की सुविधा देकर मदद करना चाहती हैं.
- प्राप्त होने वाली सुविधा :- इस योजना में लाभार्थियों को प्रीपेड मीटर की सुविधा प्रदान की जा रही हैं. यानि अब वे अपना खुद का एक अलग मीटर लगवा सकते हैं.
- घरेलू उपयोग के लिए :- इस योजना में लाभार्थियों को जो मीटर की सुविधा प्रदान की जाएगी, उसका उपयोग वे केवल घरेलू उपयोग के लिए ही कर सकते हैं. अन्य चीजों में इसका उपयोग करना वर्जित हैं.
- प्रीपेड भुगतान :- इस योजना के लाभार्थियों को मीटर लगवाने के लिए कुछ सुरक्षा शुल्क लगभग 3000 रूपये पहले से बिजली कंपनी में जमा करने होंगे. यानि उन्हें पहले रिचार्ज करना होगा उसके बाद ही उन्हें बिजली की सुविधा प्राप्त हो सकेगी.
- एनओसी की जरुरत नहीं :- इस योजना में लाभार्थियों को मीटर लगवाने के लिए अपने मकान मालिक या किसी से भी एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है.
- बिजली की खपत :- इस योजना में बिजली खपत के अनुसार पैसे कट भी सकते हैं. यदि आपने 200 यूनिट तक की या उससे कम की बिजली की खपत की हैं तो आपके कोई पैसे नहीं काटे जायेंगे, लेकिन यदि आपने 400 यूनिट तक की बिजली की खपत की हैं तो ऐसे में आपके आधे पैसे काट लिए जायेंगे.